लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को दो माह की सजा
जीप चालक ने चार लोगों को मारी थी टक्कर
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। तेज रफ्तारी व लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में दोषी को दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। घुमारवीं की न्यायिक दंडाधिकारी दीपिका ठाकरान की अदालत ने तेज रफ्तारी व लापरवाही से वाहन चलाने और शिकायतकर्ताओं को चोट पहुंचाने के मामले में नामजद आरोपी सुशील शर्मा पुत्र रमेश चंद निवासी कंदरौर को दोषी करार देते हुए 2 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
मामले की जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी अनिल गुलेरिया ने बताया कि एक नवंबर 2016 को अजय कुमार पुत्र सुंदर सिंह निवासी लंजता ने इस मामले की शिकायत पुलिस थाना घुमारवीं में दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का कहना था कि उस दिन वह, नूतन चौहान, अश्वनी व कमल राज मझासू में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ट्रक व जीप के बीच हुई टक्कर के सिलसिले में वहां गए थे। शिकायतकर्ता का कहना था कि वे लोग हादसाग्रस्त ट्रक को लोहे की चेन के साथ बांधने में लगे हुए थे ताकि ट्रक को सड़क किनारे किया जा सके। इसी दौरान पीछे से एक जीप (एचपी 62- 1218) भगेड़ की तरफ से आई। शिकायतकर्ता का कहना था कि उस समय रात का समय था। इन लोगों ने जीप चालक को रुकने का इशारा किया। लेकिन जीप चालक की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसने सड़क पर खड़े नूतन चौहान, कमल राज, अमर सिंह व अश्विनी कुमार को टक्कर मार दी। इससे चारों लोग घायल हो गए। अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 10 गवाह पेश किए। अदालत ने सुशील को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 279 के तहत 1 माह के कारावास तथा धारा 337 व 338 के तहत दो-दो माह की सजा सुनाई। सभी सजाएं समानांतर चलेंगी।