बेरोजगारों को स्वरोजगार का मौका, सदर, घुमारवीं, झंडूता और स्वारघाट में मिलेंगे 10-10 परमिट
एक परिवार से एक ही व्यक्ति कर सकेगा आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। जिले में ई-ऑटो रिक्शा के माध्यम से स्वरोजगार शुरू करने के इच्छुक बेरोजगारों के लिए मौका है। जिले में 40 नए कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी किए जाएंगे। इसके लिए आवेदक का हिमाचल प्रदेश के साथ संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी और बेरोजगार होना अनिवार्य है। परमिट मिलने पर आवेदक को ई-ऑटो स्वयं चलाना होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय बिलासपुर में आवेदन जमा करवा सकते हैं।
जिले के सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नयना देवी जी (स्वारघाट) उपमंडल में 10-10 परमिट आवंटित किए जाएंगे। आवेदक उसी उपमंडल के लिए आवेदन कर सकेगा, जहां का वह स्थायी निवासी है। दूसरे उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं होगा। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही परमिट जारी किया जाएगा। निर्धारित संख्या से अधिक पात्र आवेदन आने पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण लॉटरी के माध्यम से चयन करेगा। ई-ऑटो रिक्शा संबंधित उपमंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की त्रिज्या के भीतर ही चलाए जा सकेंगे। इनके संचालन के लिए मार्ग संबंधी शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। जिला और उपमंडल मुख्यालयों की समतल सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजारों को छोड़कर अन्य मार्गों पर ई-ऑटो चलाने की अनुमति होगी। एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को पार किया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के तहत नए ई-ऑटो रिक्शा के कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट जारी करने की मंजूरी दी है। इसी के तहत बिलासपुर जिले में परमिट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जमा आवेदनों की दस्तावेजों के आधार पर जांच होगी। अधूरे आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे।पात्र आवेदकों की संख्या निर्धारित परमिटों से अधिक होने पर लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अनुपस्थित रहने वाले आवेदक का नाम लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा और उसका आवेदन रद्द माना जाएगा। आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2026 को शाम पांच बजे निर्धारित की गई है।
आवेदन के साथ लगाने होंगे ये दस्तावेज
परमिट के लिए फार्म नंबर 45 भरकर जमा करवाना होगा। इसके साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाणपत्र, बेरोजगार प्रमाणपत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो लगानी होगी। इसके अलावा कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त से सत्यापित शपथ पत्र देना अनिवार्य है। इसमें आवेदक को बेरोजगार होने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने और परमिट मिलने पर ई-ऑटो स्वयं चलाने की घोषणा करनी होगी। सभी प्रमाणपत्र संबंधित अधिकृत सरकारी अधिकारी की ओर से जारी होने चाहिए।
100 रुपये आवेदन शुल्क निर्धारित
आवेदन के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। यह राशि सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करवानी होगी। आवेदन के साथ शुल्क जमा करवाने का प्रमाण लगाना भी अनिवार्य है। पहले ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी निर्धारित शर्तों के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा। हालांकि, पहले शुल्क जमा करवा चुके आवेदकों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। उन्हें पहले जमा शुल्क का प्रमाण नए आवेदन के साथ लगाना होगा।