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आदेश के बाद भी फोरलेन विस्थापितों को नहीं मिली सूचना

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बिलासपुर। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के पक्ष में राज्य सूचना आयोग के फैसले के बाद भी संबंधित अधिकारी कोई भी सूचना देने को तैयार नहीं हैं।
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राज्य सूचना आयुक्त ने समिति के पक्ष में फैसला देते हुए कहा था कि तीन सप्ताह में निशुल्क सूचना समिति को मुहैया करवाई जाए। लेकिन इसके बाद भी घुमारवीं एसडीएम को छोड़ दें तो अन्य तीन एसडीएम ने इस संबंध में कोई कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा। इसके बाद अब समिति ने फिर से इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कर आयुक्त की ओर से पूर्व में किए गए आदेशों को मनवाने और सख्ती से कार्रवाई करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि समिति ने कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के संबंधित सूचनाएं मांगी थी। जिस पर राज्य सूचना आयुक्त ने विभिन्न मुद्दों पर समिति के पक्ष में फैसला सुनाया था। इनमें से एक अपील की सुनवाई घुमारवीं में एसडीएम द्वारा की जा रही है। जबकि अन्य कोई भी जन सूचना अधिकारी न तो इस मामले में सुनवाई कर रहे हैं और न की कोई सुनवाई की जा रही है।
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इसके बाद अब समिति ने फिर से राज्य सूचना आयुक्त के पास इस संबंध में केस दर्ज करवाया है कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जारी किए गए पूर्व के आदेशों को सख्ती से मनवाया जाए और समिति को सूचना मुहैया करवाई जाए। समिति के उपप्रधान राकेश कुमार और महासचिव मदन लाल शर्मा ने बताया कि समिति ने फिर से इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त के पास केस दर्ज किया है।
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