बिलासपुर। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों पर सदर उपमंडल के घाघस में सोमवार को लोक निर्माण विभाग ने 20 खोखे हटाए। वहीं, विभाग की इस कार्रवाई के बाद कुछ खोखा धारकों ने स्वयं ही खोखे हटाने शुरू कर दिए हैं।
घाघस में खोखा धारकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राहत देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सोमवार को लोक निर्माण विभाग अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी और ट्रैक्टर के साथ घाघस पहुंचे। विभाग ने करीब 20 खोखे को हटाया, जबकि अन्य खोखो को मंगलवार को हटाया जाएगा। वहीं, कुछ खोखा धारकों ने स्वयं हीे खोखे हटाने शुरू कर दिए हैं।
घाघस में हाईवे किनारे करीब 100 खोखे हैं। लोक निर्माण विभाग ने पहले भी घाघस में खोखा धारकों को खोखे हटाने की निर्देश दिए थे, लेकिन खोखा धारकों ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका तक दायर कर दी। उधर, लोक निर्माणा विभाग बैरी उपमंडल के कनिष्ठ अभियंता अमरनाथ ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर हाईवे किनारे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सोमवार को घाघस में अतिक्रमण हटाया गया है।
बेरोजगार हो गए, पुनर्वास करवाए सरकार
घाघस रेहड़ी-फड़ी यूनियन के प्रधान नंदलाल ठाकुर ने कहा कि वह कई साल से इस स्थान पर अपने खोखे डाल परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन अब वे बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनका पुनर्वास करवाया जाए, ताकि वे दो वक्त की रोटी कमा सके ।