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घटिया चावल आपूर्ति पर सिविल सप्लाई को 10 हजार जुर्माना

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घटिया चावल आपूर्ति पर सिविल सप्लाई को 10 हजार जुर्माना
खाद्य आपूर्ति विभाग ने की कार्रवाई
गंदम और चावल के दोबारा भरे सैंपल
अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से लोगों के लिए घटिया चावल की आपूर्ति करने पर सिविल सप्लाई(एफसीआई) को दस हजार रुपये जुर्माना ठोका गया है। पूर्व में लिए गए चावल के सैंपल फेल पाए जाने के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने उक्त कार्रवाई की है।
वहीं खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए एफसीआई के गोदाम से विभाग ने एक बार फिर से चावल और गेहूं के सैंपल भर कर जांच के लिए भेजे गए हैं जिसकी रिपोर्ट आना अभी शेष है।
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उल्लेखनीय है कि विभाग समय-समय पर खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए सरकारी गोदामों और डिपो से भी सैंपल जांच के लिए भेजता है। अभी जहां विभाग ने गोदाम से चावल और गंदम के सैंपल भरे हैं। उसके अलावा झंडूता और घुमारवीं में भी चावल और गंदम के सैंपल भरे गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि एफसीआई से लिए गए चावल के सैंपल प्रयोगशाला के मानकों पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इसके आधार पर एफसीआई को दस हजार रुपये जुर्माना ठोका गया है। जबकि इसके अलावा मौके पर चावल और गंदम के सैंपल फिर से भर कर जांच के लिए भेजे गए हैं। अगर फिर से सैंपल रिपोर्ट मानकों पर खरी नहीं उतरी तो नियम अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर खाद्य वस्तुएं मुहैया हो सके इसके लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। वहीं मंत्रालय भी इस मामले में नजर रखे हुए है जहां से हर कार्य की अपडेट ली जा रही है।
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इनसेट...
एफसीआई के गोदाम में पहुंचे चावल के सैंपल फेल होने से सरकारी तंत्र के कार्य पर भी सवाल उठे हैं क्योंकि एफसीआई खाद्य सामग्री लेते वक्त वस्तुओं की जांच करता है उसके बाद अंडर टेकिंग के बाद सामग्री गोदाम में पहुंचती है। ऐसे में मिलीभगत पर भी सवाल उठ रहा है।
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