10 उद्यमियों को 31 मार्च तक उद्योग लगाने की मोहल्लत
उद्योग नहीं लगाने पर 32 उद्योग मालिकों को जारी हुए थे नोटिस
31 मार्च के बाद रद्द होंगे प्लॉट, जब्त होगी धरोहर राशि
नीटू सिंह
बिलासपुर। उद्योग विभाग ने बिलासपुर औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग न लगाने वाले जिन 32 लोगों को नोटिस जारी किए थे, उनमें से तीन ने उद्योग लगाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। इसके अलावा दस को विभाग ने 31 मार्च तक का समय दिया है। नोटिस जारी कर कहा है कि अगर 31 मार्च तक उद्योग नहीं लगाए गए तो प्लॉट रद्द हो जाएंगे। जबकि उनकी धरोहर राशि भी जब्त हो जाएगी।
गौरतलब है कि बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लोगों ने उद्योग लगाने के नाम से जमीन ले रखी है, लेकिन उन्होंने यहां पर उद्योग स्थापित न कर मकान बना दिए हैं। कइयों ने तो स्कूल भी खोल डाले हैं। लेकिन विभाग ने इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर यहां पर उद्योग लगाने के आदेश जारी किए थे। सभी के जवाब आ गए हैं। इनमें से दस उद्यमियों ने विभाग से गुहार लगाई है कि उन्हें 31 मार्च तक का समय दिया जाए, ताकि वे अपना उद्योग लगा सकें।
विभाग ने समय दे दिया है। अगर वह तय समय के भीतर उद्योग नहीं लगा पाए तो उनका प्लॉट रद्द कर दिया जाएगा, जबकि उनकी राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा तीन ऐसे भी हैं जिन्होंने एक्सटेंशन मांगी है। इसमें इन्हें दो साल के भीतर उद्योग लगाना पड़गा। अगर नहीं लगाते हैं तो इनका प्लॉट रद्द कर दिया जाएगा। विभाग की इस कार्रवाई से उद्यमियों में हड़कंप मचा हुआ है।
बिलासपुर में उद्योग विभाग के जीएम ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि दस उद्यमियों को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इसके अलावा तीन ने अतिरिक्त समय मांगा है। विभाग उद्योग के नाम पर जमीन पर कब्जा करने वालों पर नजर बनाए हुए है।