चंडीगढ़ में बिक्री के लिए थी शराब, परमिट और दस्तावेज नहीं दिखा सके वाहन सवार
तीन दिन में आबकारी विभाग की दूसरी बड़ी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
स्वारघाट (बिलासपुर)। गरामोड़ बैरियर पर राज्य कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने नाकाबंदी के दौरान एक वाहन से चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित 180 पेटी शराब बरामद की। वाहन में सवार दो लोग शराब की खेप से संबंधित वैध परमिट और आवश्यक दस्तावेज नहीं दिखा सके। विभाग ने शराब और वाहन समेत दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। तीन दिन के भीतर विभाग की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। विभाग के अनुसार 25 सितंबर की मध्यरात्रि गरामोड़ बैरियर पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान टीम ने एक वाहन को रोककर तलाशी ली। जांच के दौरान वाहन से 111 ऐस रम की 139 पेटी, 999 पावरस्टार फाइन रम की 11 पेटी और रॉयल स्टैग की 30 पेटी बरामद हुईं। शराब की बोतलों पर केवल संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में बिक्री के लिए अंकित था। हिमाचल में बिक्री के लिए जरूरी दस्तावेज वाहन सवार प्रस्तुत नहीं कर सके। मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत थाना स्वारघाट में केस दर्ज किया गया है। कार्रवाई पूरी करने के बाद शराब और वाहन समेत दोनों आरोपियों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
कार्रवाई करने वाली टीम में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी पंकज राणा, आरक्षी रोहित कुमार, चपरासी राकेश कुमार और चालक सौरव शामिल रहे। राज्य कर विभाग की ओर से सहायक आयुक्त अनुराग गर्ग और सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी प्ररित पटियाल ने भी कार्रवाई में सहयोग किया।
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी हरीश छटे ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए निगरानी और वाहनों की जांच लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।