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एसडीएम ने 17 फाइलों को रिजेक्ट कर भूमि को मूल क़ृषि भूमि में किया दर्ज

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बिलासपुर (रामपुर)। काशीपुर हाईवे से कोतवाली क्षेत्र में होकर निकाले जा रहे बाईपास के लिए अधिग्रहित की गई भूमि की श्रेणी बदलने के मामले में उप जिला अधिकारी न्यायालय ने भूमि खरीदने वाले 17 लोगों द्वारा जवाब दाखिल न करने पर उनकी फाइलों को रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही भूमि को मूल श्रेणी कृषि भूमि में दर्ज करने की कार्रवाई की है। वहीं मामले में दो लोगों की फाइलों में आगामी तिथि नियत की गई है।
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नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा काशीपुर बाईपास हाईवे से स्थानीय तहसील क्षेत्र के डिबडिबा, इंदरपुर, घुरयायी, सुआनगला, करतारपुर,हजरतपुर आदि गांवों से होते हुए एक बाईपास उत्तराखंड के किच्छा तक प्रस्तावित है। एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित बाईपास के लिए भूमि अधिग्रहण की गई है। राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी कि बाईपास के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को कुछ अधिकारियों ने श्रेणी बदलकर करोड़ों रुपये की हेराफेरी की। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। जिलाधिकारी ने जांच समिति गठित कर मामले की जांच शुरू करा दी है। भूमि की श्रेणी बदलने के मामले में एनएचएआई द्वारा आपत्ति भी दर्ज की गई थी।
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