बिलासपुर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय रामपुर पर 25 हजार रुपये का दंड आरोपित करते हुए स्पष्टीकरण भी मांगा है।
नगर के मोहल्ला साहूकारा निवासी अंकुर गोयल ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी थीं। सूचनाएं न देने पर उनके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की गई।
आयोग के आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिशासी अभियंता पर 25 हजार रुपये का दंड आरोपित करते आदेश की प्रति डीएम को भेजी है। उन्होंने उनसे 20 दिन के अंदर सूचनाएं न देने पर विलंब का कारण भी बताने को कहा है। अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति के आदेश जारी करने को भी कहा है।