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एक माह में मुहैया करवाना होगा पढ़ने योग्य रिकॉर्ड

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अमर उजाला ब्यूरो
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बिलासपुर। कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति की ओर से मांगी गई आरटीआई की अपील का एसडीएम सदर ने निपटारा किया है। उन्होंने एक माह के भीतर जन सूचना अधिकारी व सदर पटवारी को पढ़ने योग्य रिकॉर्ड व अन्य जानकारी मुहैया करवाने को कहा है।
गौरतलब है कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण में बरती अनियमितताओं पर फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति ने 17-10-2018 को जानकारी मांगी थी कि परियोजना के लिए सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव तुननू, ढलयार, पट्टा, मंडी-भराड़ी, पडगल, मंडलोऊ आदि गांवों के जो इंतकाल दर्ज होकर एनएचएआई के नाम स्वीकार हो चुके हैं उनका अम्ल जमाबंदी में हो चुका है या नहीं, यदि नहीं हुआ है तो कब होगा। इसका सालसन बताया जाए।
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साथ में अधिग्रहित की गई मालिकों के नंबर खसरा की भूमि के कर्मकान व मेंढे सही दर्शाई गई है या नहीं, अर्जित की गई भूमि व भू-मालिक की शेष बची निजी भूमि की फील्ड बुक सही निकाली है या नहीं, जहां दो या दो से अधिक गांवों की सीमाओं का रकवा एनएचएआई के नाम अर्जित हुआ है आपस में अर्जित की गई भूमि के नक्शों का मिलान सही हो रहा है या नहीं सहित इंतकालों का अवलोकन कर सही जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।
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समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा का कहना है कि अधिकारियों की ओर से खानापूर्ति कर उन्हें फोटो स्टेट कापी मुहैया करवा दी गई, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। न ही उपरोक्त मांगी गई किसी सूचनाओं की इसमें सही जानकारी थी क्योंकि इंतकाल दर्ज होने के बाद अब सारी जिम्मेदारी इन्हीं पटवारियों, कानूनगो और तहसीलदारों की है। अगर राजस्व में किसी तरह की कोई अनियमितताएं रह गई हों तो इन अनियमितताओं को सही करने के लिए वापस भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई मुख्यालय बिलासपुर से नियमानुसार दुरुस्ती को भेजा जाएगा। इसके आदेश पहले ही तत्कालीन डीसी बिलासपुर द्वारा भू-अर्जन अधिकारी को दिए जा चुके हैं लेकिन संबंधित तहसीलों के पटवारी, कानूनगो रिकॉर्ड का सही करने के बाद एनएचएआई को अवगत नहीं करवा रहे हैं ताकि रिकॉडे को सही किया जा सके। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उपमंडलाधिकारी ना. सदर ने एक माह के भीतर पूरी जानकारी मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं।
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