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फौजदारी मामले में दोषी को 6 महीने की जेल

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अमर उजाला ब्यूरो
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बिलासपुर। मुख्य न्यायाधीश बिलासपुर प्रवीण चौहान के कोर्ट ने फौजदारी मामले में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा और जुर्माने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने दोषी सुभाष सिंह पुत्र हरी सिंह पत्ता एफ-128 थाना हज खास न्यू दिल्ली को 6 महीने की सजाएं सुनाई हैं। वहीं दोषी को जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा न करने की हालत में दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
दोषी पर फौजदारी मुकदमा सरकार बनाम सुभाष सिंह एफआईआर संख्या 190/10 जो बरमाणा थाना में दर्ज हुआ था। इस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी को धारा 279 के तहत 500 जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सुरत में 15 दिन कारावास सजा सुनाई है।
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इसके साथ ही धारा 337 के अधीन 200 जुर्माना और 1 महीना कारावास तथा जुर्माना अदा न करने की सुरत में 15 दिन कारावास और धारा 338 के तहत 500 रुपये जुर्माना व 6 महीने कारावास व जुर्माना न अदा करने की सुरत में 15 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला अर्जुन सिंह एसओ उधम सिंह गांव पपलाह एसटीओ ढलोह तहसील व थाना घुमारवीं जिला बिलासपुर की शिकयत पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार दिनांक 12 सितंबर 2010 को समय करीब साढ़े बजे सुबह बस नंबर यूपी 12 टी 3030 व ट्रक नंबर एचपी66-0983 की आपस में टक्कर हुई थी। इस कारण ट्रक चालक कुलदीप को काफी चोटें आई थीं। यह हादसा बस नंबर यूपी 12 टी 3030 के चालक की तेज रफ्तारी, लापरवाही और गलत दिशा में बस को चलाने केे कारण हुआ है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं। जबकि मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नितेश गौतम ने की है।
 
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