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चेक बाउंस पर दोषी को एक वर्ष की जेल और 20 लाख जुर्माना

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चेक बाउंस पर दोषी को एक वर्ष की जेल और 20 लाख जुर्माना
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप सिहाग की अदालत ने सुनाया फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
घुमारवीं (बिलासपुर)। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक संदीप सिहाग की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी आशुतोष ठाकुर पुत्र ज्ञानचंद निवासी पदोहड़ी पोस्ट ऑफिस गाहर तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 20 लाख रुपये बतौर जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता विक्रांत शर्मा पुुत्र रमेशचंद निवासी दकड़ी चौक घुमारवीं के अधिवक्ता उमेश शर्मा ने बताया कि आरोपी आशुतोष ठाकुर पुत्र ज्ञानचंद निवासी पदोहडी पोस्ट ऑफिस गाहर तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर ने वर्ष 2013 में शिकायतकर्ता की दुकान के सभी रेडीमेड गारमेंट 21 लाख रुपये में खरीदे। इसमें सेे उसने छह लाख का भुगतान शिकायतकर्ता को कर दिया था तथा करार के अनुसार 15 लाख का भुगतान बाद में करना माना था। इसके बारे में 21 मार्च 2014 को शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच इकरारनामा बना था, जिसके अनुसार दोषी ने शिकायतकर्ता को बकाया राशि का भुगतान 45 दिनों में करने की बात की थी। 5-5-2014 को 15 लाख राशि का कांगड़ा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लदरौर जिला हमीरपुर के अपने खाते का पोस्ट डेटेड चेक शिकायतकर्ता को दिया था।
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शिकायतकर्ता की ओर से उपरोक्त चेक को 5 मई 2014 को ही बैंक ऑफ बड़ौदा घुमारवीं शाखा में अपने खाते में लगाया जो 27 जून 2014 को शिकायतकर्ता के बैंक द्वारा दोषी के खाते में पर्याप्त निधि ना होने के कारण शिकायतकर्ता को वापस कर दिया।
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शिकायतकर्ता ने जिस पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से 15 लाख की राशि निर्धारित अवधि के बीच देने का आरोपी को नोटिस भेजा लेकिन आरोपी द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर शिकायतकर्ता द्वारा अदालत में नेगोशिएबल इंस्टरूमेंट की धारा 138 के तहत शिकायत दायर की थी। इसका निपटारा करते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा शिकायतकर्ता को 20 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर अदा करने के आदेश दिए हैं।
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