होटलों, ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग करने वाले पर विभाग ने शिकंजा कस दिया है। घरेलू सिलेंडर का प्रयोग करते पकड़े जाने पर एडीएम बिलासपुर ने 11 कारोबारियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना ठोका है। वहीं पांच कारोबारियों पर आवश्यक वस्तुएं अधिनियम की धारा 1955, 6ए के तहत कार्रवाई की जाएगी। उक्त पांचों कारोबारी सुनवाई के दौरान एडीएम के पास नहीं पहुंचे थे। इस कारण उक्त कार्रवाई की जा रही है। खबर की पुष्टि जिला खाद्य नियंत्रक प्रताप सिंह ने की है।
विभाग ने पूर्व में ढाबों में घरेलू गैस सिलेंडर प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 16 सिलेंडर पकड़े थे। उसके बाद विभाग की ओर से उक्त कारोबारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन कोई भी कारोबारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
उसके बाद विभाग की ओर से कारोबारियों को सुनवाई लिए बुलाया गया जहां एडीएम बिलासपुर डॉ.चांद शर्मा ने 11 कारोबारियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि पांच कारोबारी सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो पाए जिनके खिलाफ अब आवश्यक वस्तुएं अधिनियम की धारा 1955, 6ए तहत कार्रवाई शुरू की जा रही है। अब उक्त कारोबारियों के गैस कनेक्शन काट दिए जाएंगे और भविष्य में किसी भी हाल में गैस कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे।
जिला खाद्य नियंत्रक प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानों ढाबों और होटलों में किसी भी हाल में घरेलू गैस सिलेंडर प्रयोग नहीं किए जा सकते है। उन्होंने कहा कि विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।