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Yamuna Nagar News: मतदाता सूची में नाम होने पर ही कर सकते मतदान

Tue, 25 Feb 2025 12:27 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। डीसी पार्थ गुप्ता ने विज्ञप्ति जारी कर कहा नगर निगम व नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर रविवार दो मार्च को मतदान होगा। मतदान में केवल वही मतदाता मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है।
डीसी ने कहा कि मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में चेक करने तथा मतदान केंद्र संख्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट देख सकते हैं। मतदाता घर बैठे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट http://eci.gov.in से अपना फोटोयुक्त डिजिटल वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाता वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं।
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इनमें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त एससी, एसटी, ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य हैं।
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इसके अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्घा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड या कोई समान दस्तावेज जो पीठासीन अधिकारी की संतुष्टि के लिए मतदाता की पहचान स्थापित करता हो फोटो सहित आदि शामिल हैं।
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