नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में एडीजे कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश भी दिया।
पीड़िता के वकील जीडी गुप्ता ने बताया कि यमुनानगर के रामपुरा कॉलोनी निवासी राजन बब्बर के खिलाफ यमुनानगर थाने में 2 अप्रैल 2015 को रास्ता रोक कर नाबालिगा से छेड़छाड़ करने और उसे जान से मरने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल मामले की सुनवाई एडीजे डॉ नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट ने आरोपी राजन को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट में दो साल की सजा और दो हजार का जुर्माना किया। वहीं, छेड़छाड़ में दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना किया। इसके अलावा रास्ता रोकने के मामले में एक महीने, जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना किया। जुल्म की शिकार हुई युवती को दोषी से 10 हजार रुपये जुर्माना भी दिलवाया।
पहले बढ़ाए संबंध, फिर मांगा दहेज
एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि दोषी की पीड़िता के भाई से दोस्ती थी और उसका पीड़िता के घर आना-जाना था। दोषी ने पीड़िता से दोस्ती गांठ कर उससे शादी का प्रस्ताव रखा। पीड़िता के अभिभावक उनके घर शादी को लेकर बात करने गए तो आरोप है कि दहेज में उन्होंने 20 लाख और कार की मांग कर दी। जिसके चलते पीड़िता के परिजनों ने दोषी को उनकी पुत्री से संबंध खत्म करने को कहा, परंतु दोषी ने ऐसा ना करते हुए पीड़िता को तंग करना शुरू कर दिया। उसे दोस्तों के साथ मिलकर बलात्कार करके जान से मरवा देने की धमकी भी दी। मामला दर्ज कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 12 दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत पर रिहा किया गया।