संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। महिलाएं मातृशक्ति उद्यमिता योजना का लाभ उठा सकती है। यह जानकारी डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने विज्ञप्ति में दी।
उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब उनकी पारिवारिक आय पांच लाख या फिर इससे कम हो, साथ ही महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह पूर्व के किसी ऋण मामले में डिफाल्टर नहीं होनी चाहिए। महिला का हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी।
डीसी ने बताया की योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण सात प्रतिशत ब्याज दर की छूट पर उपलब्ध करवाया जाता है। इस ऋण के माध्यम से महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सके। उन्होंने बताया कि योजना से जुड़ी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क कर सकती हैं।