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Yamuna Nagar News: हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

Wed, 24 Sep 2025 01:15 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। थाना प्रतापनगर क्षेत्र के चर्चित गुरमीत हत्याकांड में सेशन जज आरसी डिमरी की अदालत ने मंगलवार को दोनों दोषी संदीप उर्फ बिन्नी और बिन्टू पुत्र पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
घटना 29 दिसंबर 2023 की है, जब दोषियों ने जिला जींद निवासी 20 वर्षीय गुरमीत की हत्या कर शव को कलेसर जंगल में फेंक दिया गया था। इस केस की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुधीर सिन्धर ने की थी। जिला जींद का रहने वाला गुरमीत मजदूरी करता था। चार दिसंबर 2023 को दोषी संदीप और बिन्टू उसे ट्रक पर घुमाने ले गए थे।
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गुरमीत ने 17 दिसंबर को अपने घर फोन कर बताया कि वे दोनों शराब पीकर उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। 26 दिसंबर को कलेसर जंगल में सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली। परिजनों ने कपड़ों और निशानों से शव की पहचान गुरमीत के रूप में की थी।
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परिजनों का आरोप था कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी संदीप और बिन्टू ने गुरमीत की गला घोंटकर हत्या की और शव को कंबल में लपेटकर जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने मौके से रस्सी, मिट्टी, खून और रजाई का कवर कब्जे में लिया था। तब जांच में दोषियों ने हत्या करना स्वीकार किया और घटना स्थल की निशानदेही कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान सेशन जज की अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। इसके बाद ने अदालत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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