संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गौरी शंकर मंदिर के नजदीक ब्रांड एसेसरी मोबाइल दुकान पर डकैती डालने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दोषी रजत उर्फ रिंकू और समीर उर्फ रुद्र को सात-सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोनों को अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
अदालत मामले में आरोपी यतिन शर्मा को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर चुकी है। मामला 26 अप्रैल 2025 की रात का है। दुकान संचालक आशीष के अनुसार वह रात करीब नौ बजे गौरी शंकर धर्मशाला के नजदीक स्थित अपनी ब्रांड एसेसरी मोबाइल दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा थे। इसी दौरान दो नकाबपोश युवक दुकान में घुस आए।
दोनों ने कट्टे के बल पर रुपये देने की धमकी दी। इसके बाद बदमाश दुकान से मोबाइल फोन से भरा बैग उठाकर भाग गए। आशीष की शिकायत पर पुलिस ने 27 अप्रैल 2025 को शहर जगाधरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने गांव मारवा खुर्द निवासी रजत और समीर के साथ यतिन शर्मा को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के आधार पर साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों के आधार पर रजत और समीर को दोषी करार दिया। मुकदमे के दौरान जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया है।