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Yamuna Nagar News: मोबाइल फोन छीनने के दो दोषियों को कैद

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यमुनानगर। नशे की लत पूरी करने के लिए प्लाईवुड फैक्ट्री के कर्मचारी से मोबाइल फोन छीनने के दो दोषियों को एडिशनल सेशन जज यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषियों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी। कोर्ट में केस की पैरवी डीडीए सुभाष चंद ने की। डीडीए सुभाष चंद ने बताया कि 30 अगस्त 2023 को एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाला शादीपुर निवासी मेहंदी हसन शादीपुर की एक फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर अपने मोबाइल फोन पर बात कर रहा था।
तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवक आए और मेहंदी हसन के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। भागते समय आरोपियों की मोटरसाइकिल स्लिप हो गई और उस पर सवार दो युवक नीचे गिर गए।
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राहगीरों की मदद से दोनों युवकों को काबू कर लिया गया, जबकि तीसरा आरोपी मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर आकर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। आरोपियों की पहचान सहारनपुर के शाहजहांपुर निवासी शुभम और सहारनपुर के गंगोह निवासी सावेज के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।
तीन ने मिलकर की थी वारदात
दोषी शुभम और सावेज नशे के आदी थे। नशे की लत पूरी करने के लिए दोनों ने वारदात करने का प्लान बनाया। दोनों ने अपने साथी सहारनपुर के धौलाहेड़ी निवासी लीलू को भी साथ ले लिया। लीलू भी नशा करने का आदी थी। तीनों मोटरसाइकिल पर शादीपुर आए और सड़क किनारे खड़े होकर मोबाइल पर बात कर रहे मेहंदी हसन से उसका मोबाइल फोन छीन लिया था।
नशे की लत के लिए पहले भी कई वारदातों को दिया था अंजाम
पूछताछ में आरोपी शुभम और सावेज ने पुलिस बताया कि उन दोनों ने जून के आखिरी सप्ताह में जगाधरी में एक महिला से उसका पर्स छीना था, जिसमें 10 हजार रुपए थे। इसके अलावा दोनों ने कई बार राहगीरों से मोबाइल फोन छीनने की बात भी कबूल की थी।
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