संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। दो साल पहले महिंद्रा पेट्रोल पंप पर पंप कर्मचारी से सात हजार रुपए छीनने के दोषी युवकों गांव रामपुर माजरा निवासी नवनीत और छोटी लाइन निवासी अभिषेक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
8 जुलाई 2022 को महिंद्रा पेट्रोल पंप के मालिक विशाल शर्मा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि सुबह करीब 10 बजकर 40 मिनट पर दो युवक मोटरसाइकिल पर आए और 30 रुपए का पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डालने के बाद पंप कर्मचारी रामकुमार युवकों से पैसे लेने आया। तभी मोटरसाइकिल के पीछे बैठा युवक ने रामकुमार के हाथ में पकडे करीब सा हजार रुपए छीन लिए।
पंप कर्मचारियों ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों युवक वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच आरंभ की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रामपुर माजरा निवासी नवनीत और छोटी लाइन नजदीक पंचायती गुरुद्वारा निवासी अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया ।
पुलिस ने आरोपी नवनीत से पंप कर्मचारी रामकुमार ने छीने 14 सौ रुपये और आरोपी अभिषेक से 16 सौ रुपये बरामद कर लिए थे। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई में दोनों आरोपियों को दोषी करार देकर कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।