एडीजे नेहा नोहरिया की कोर्ट ने जगाधरी के एक गांव में घर में अकेली रह रही महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या करने और लूटपाट करने के आरोपी जगाधरी के गुलाब नगर निवासी विनोद उर्फ मिठू और ऋषिपाल को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 20 जुलाई को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। दोनों ने पहले भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस मामले में दोनों जमानत पर आए हुए थे। फरवरी 2018 में आरोपियों ने पड़ोस में रहने वाली महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी। आरोपियों ने दुष्कर्म के बाद घर में लूटपाट भी की थी। इस केस की करीब तीन साल से सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को दोनों को दोषी करार दिया गया।
ये था मामला
जगाधरी की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने जगाधरी पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 56 साल की बहन 30 साल पहले पति से विवाद होने के बाद पड़ोस में अकेली रहती थी। बहन की दो बेटियां हैं और उनकी शादी हो चुकी हैं। वह बिलासपुर बीडीपीओ आफिस में कार्यरत थी। पांच फरवरी 2018 की सुबह करीब 10 बजे वह अपनी बहन के घर के आगे से निकल रहा था तो उसके घर का गेट आधा खुला था। शक होने पर उसने आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं आया। वह अंदर गया तो उसने देखा कि वह मृत पड़ी थी। बहन का एक पैर बांधा हुआ था और वह अर्धनग्न अवस्था में थी। उसने आरोप लगाया था कि किसी ने उसकी बहन के घर में लूटपाट के बाद उसके साथ गलत काम कर हत्या की है। इस मामले में जगाधरी पुलिस ने पांच फरवरी 2018 को धारा 376 और 460 में केस दर्ज किया था। करीब दो माह बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में उन्होंने वारदात को अंजाम देना कबूला था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। 20 जुलाई को दोनों दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।