यमुनानगर। स्कूल से लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के दोषी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। दूसरे आरोपी के खिलाफ कोर्ट में केस विचाराधीन है।
थाना शहर जगाधरी में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ती है। स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर जा रही थी तो स्कूल के पास ही मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद