यमुनानगर। सवा दो साल पहले 50 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए सहारनपुर निवासी जोनी उर्फ जावेद को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि बंसल की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बूड़िया पुलिस ने 13 मई 2021 को एंटी नारकोटिक्स सेल के सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह की शिकायत पर सहारनपुर के गांव पटना निवासी जोनी उर्फ जावेद पर एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज किया था। सब इंस्पेक्टर धर्म सिंह को मुखबिर से पता चला था कि जोनी स्मैक बेचने का काम करता है और वह स्मैक लेकर बाइक पर मंडोली घाट से होते हुए बूड़िया की तरफ आएगा। पुलिस ने मंडौली के पास नाका लगाकर उसे काबू कर लिया था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 50 ग्राम स्मैक मिली थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने साले से स्मैक लेकर पीता था। वह स्मैक पीने का आदी हो गया था। उसके घर का खर्च नहीं चल पाता था, इसलिए उसने स्मैक बेचनी शुरू कर दी।