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Yamuna Nagar News: हमला करने के दोषी दंपती सहित तीन को तीन-तीन साल की कैद

Wed, 30 Apr 2025 12:16 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। पड़ोसी पर तलवार और रॉड से हमला कर उसे बुरी तरह घायल करने के दोषी इंद्रा आवास कॉलोनी निवासी सोनू, उसकी पत्नी रिया और विक्रांत को एडीशनल सेशन जज की कोर्ट ने तीन- तीन साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडेगी।
इंद्रा आवास कॉलोनी निवासी गीता ने 12 जून 2023 को शहर यमुनानगर पुलिस को शिकायत दी थी कि रात करीब 11 बजे उसके पड़ोसी सोनू का चार साल को बेटा खेलते हुए नाले में गिर गया था। शिकायतकर्ता के पति मुकेश ने बच्चे को नाले से निकाला और सोनू के घर ले गया। वहां सोनू, उसकी पत्नी रिया और विक्रांत ने सोनू पर तलवार और राड से हमला कर घायल कर दिया।
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सोनू से आरोप लगाया कि मुकेश ने उसके बेटे को नाले में गिराया है। गंभीर रूप से घायल मुकेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मुकेश का बयान लेने के बाद आरोपी सोनू, उसकी पत्नी रिया और विक्रांत के खिलाफ आईपीसी की धारा 452 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने इसी मामले में दोषियों को सजा सुनाई है।
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