यमुनानगर। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने आदेशों में कहा कि 23 मई को शाम छह बजे से चुनाव संपन्न होने तक जिले में शराब व अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों अनुसार जिले में 23 मई शाम छह बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी, जो 25 मई को मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक लागू रहेगी। जिलाधीश ने कहा कि आरपी एक्ट 1951 के सेक्शन 135 सी के तहत मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले तक जिले के क्षेत्र में किसी भी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर मादक व नशीले पदार्थों की बिक्री, परोसने व पीने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। इन आदेशों के उल्लंघनकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अनुसार दंड के भागीदार होंगे।
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