यमुनानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने बताया कि दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मई को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में हार या जीत नहीं होती बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।
अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद मामले, श्रम विवाद मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली और पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर) वेतन और भत्ते और पुन: परीक्षण लाभ से संबंधित सेवा मामले और राजस्व व अन्य सहायक मामले सुने जाएंगे। कानूनी सहायता के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर-15100 पर संपर्क कर सकते हैं।
14 मार्च को निपटाए गए थे 14,996 मामले
इससे पहले 14 मार्च को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसमें कुल 14,996 मामलों का निस्तारण किया गया था। इस दौरान लोक अदालत के जरिये प्रभावित पक्षों को तीन करोड़ तीन लाख 67945 रुपये की मुआवजा राशि भी दिलाई गई। इससे पहले 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 14,499 मामलों में से 13,950 मामलों का निस्तारण किया गया था। तीन करोड़ तीन लाख 67 हजार 945 रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दिलाई गई थी।