यमुनानगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम सुमित्रा कादियान ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के सुलह योग्य मामलों की सुनवाई की जाएगी, ताकि आमजन को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।
सीजेएम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक मामले, धारा-138 के तहत एनआई एक्ट के मामले, बैंक रिकवरी केस, एमएसीटी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामले, बिजली व पानी से संबंधित मामले (गैर शमन योग्य मामलों को छोड़कर), वेतन व भत्तों तथा पुनः परीक्षण लाभ से जुड़े सेवा मामले, राजस्व और अन्य सहायक सुलझाने योग्य मामलों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले विवादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत बेहद कारगर साबित हो रही है। यहां सुनाया गया फैसला सामान्य अदालत के फैसले के समान ही वैधानिक महत्व रखता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद का समाधान किया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है। कानूनी सहायता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है। संवाद