फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Yamuna Nagar News: निगम ने ध्वस्त किया दो मंजिला अवैध भवन

Wed, 18 Feb 2026 01:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
विज्ञापन
कृष्णा कॉलोनी में अवैध भवन को तोड़ती निगम की जेसीबी। प्रवक्ता
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। नगर निगम ने शहर की कृष्णा कॉलोनी में बिना नक्शा व बिल्डिंग प्लान पास कराए बनाए भवन को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई से पहले नगर निगम ने भवन मालिक को तीन बार नोटिस दिया था। इसके बावजूद भवन मालिक ने न तो उसका नक्शा पास कराया और न ही बिल्डिंग प्लान।
इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियंता डॉ. विनीत कुमार जैन को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में सहायक नगर योजनाकार दर्शन लाल, भवन निरीक्षक प्रशांत राणा तथा नगर निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारियों की टीम बनाई गई। साथ ही महिला एवं पुरुष पुलिस बल को भी मौके पर तैनात किया गया।
विज्ञापन

डीसी एवं नगर निगम आयुक्त प्रीति के निर्देशों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम की टीम ने यह कार्रवाई की है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में जैसे ही जेसीबी मशीन ने कार्रवाई शुरू की तो मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन पुलिस बल की सतर्कता के चलते किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। देखते ही देखते कुछ ही देर में दो मंजिला बने भवन को ध्वस्त कर दिया गया।
सहायक नगर योजनाकार दर्शन लाल ने कहा कि बिना नक्शा स्वीकृत कराए व बिल्डिंग प्लान पास कराए किया गया निर्माण अवैध है। बिना नक्शे के भवन बना रहे मालिक को नगर निगम द्वारा तीन बार नोटिस देकर चेताया गया था। इसके बावजूद भवन मालिक ने न तो निर्माण का नक्शा पास कराया और न ही बिल्डिंग प्लान को स्वीकृति ली।
लगातार चेतावनी के बाद भी नियमों की अनदेखी किए जाने पर उपायुक्त ने अवैध रूप से बने भवन को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। जिसके बाद यह कार्रवाई अमल में लाई गई। अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने कहा कि शहर में बिना नक्शा और बिल्डिंग प्लान पास कराए कोई भी भवन, दुकान या शोरूम बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन

उन्होंने नागरिकों से अपील की कि निर्माण से पहले नगर निगम से सभी आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कहीं अवैध निर्माण पाया गया तो संबंधित के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें