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Yamuna Nagar News: आईफोन क्षतिग्रस्त होने पर कंपनी ने नहीं की मदद

Sat, 14 Mar 2026 01:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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यमुनानगर। महंगा मोबाइल खरीदने के साथ सुरक्षा के लिए लिया गया प्रोटेक्शन प्लान भी कई बार उपभोक्ताओं को राहत नहीं दिला पाता। ऐसा ही एक मामला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग यमुनानगर में सामने आया, जहां आईफोन क्षतिग्रस्त होने के बाद कंपनी से मदद नहीं मिलने पर उपभोक्ता को आयोग की शरण लेनी पड़ी।
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गांव रोनकपुर डेरा, तहसील रादौर निवासी रमन सैनी ने मार्च 2024 में एप्पल कंपनी का आईफोन 15 प्रो खरीदा था। मोबाइल की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसी दिन आईप्रोडक्ट गोल्ड प्लान भी लिया। यह योजना एक साल के लिए थी, जिसकी अवधि 13 मार्च 2024 से 12 मार्च 2025 तक तय थी। इसके लिए उन्होंने करीब 12,990 रुपये प्रीमियम के रूप में जमा कराए थे। कुछ समय बाद एक दुर्घटना मेंा मोबाइल सड़क पर गिरने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। रमन सैनी ने इसकी जानकारी संबंधित कंपनी को दी। कंपनी ने उन्हें मोबाइल जांच के लिए भेजने और प्रक्रिया शुल्क के रूप में 8674.52 रुपये जमा कराने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने कंपनी के निर्देश पर मोबाइल जमा करा दिया और 8 नवंबर 2024 को यूपीआई के माध्यम से 8674.52 रुपये भी जमा कर दिए। कुछ समय बाद कंपनी ने मोबाइल उसी हालत में वापस कर दिया और कहा कि यह नुकसान योजना के दायरे में नहीं आता। संवाद
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