संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। घर के बाहर खड़ी युवती के हाथ से एक हजार रुपए छीनने के दोषी जोगिंदर नगर निवासी कृष्ण उर्फ गांजा को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
कृष्ण कॉलोनी निवासी आंचल ने 27 अक्टूबर 2023 को गांधी नगर पुलिस थाने में शिकायत दी थी कि शाम पांच बजे वह अपने घर के दरवाजे पर सामान लेने के लिए खड़ी थी। तभी जोगिंदर नगर निवासी कृष्ण उर्फ गांजा वहां आया और उसके साथ बदतमीजी करने लगा। आरोपी से आंचल के हाथ में पकड़े एक हजार रुपए छीन लिए।
धमकी दी कि मेरी खिलाफ कोई कार्रवाई की तुम्हारे भाइयों को जान से मार दूंगू। आंचल ने आरोपी से अपने रुपये लेने की कोशिश की तो आरोपी उसे थप्पड़ मारकर मौके से भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 379 बी के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने आरोप साबित होने पर दोषी को सजा सुनाई है।