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दुराचारी शिक्षक को दस साल की कैद

Fri, 06 Jun 2014 05:28 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, जगाधरी
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नाबालिग छात्रा से दुराचार के दोषी शिक्षक को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायधीश रजनीश बंसल ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 45 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। कोर्ट में करीब 10 महीने तक चली सुनवाई के दौरान 17 की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने वीरवार को अपना फैसला सुना दिया। 
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पुलिस के अनुसार साढौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय छात्रा ने सात जुलाई 2013 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वह प्राइवेट स्कूल से 12वीं कर रही थी। वह गांव के जसविंद्र सिंह के पास दो साल से ट्यूशन पढ़ती थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी के पास ट्यूशन पढ़ने गांव की 6-7 लड़कियां जाती थी। जसविंद्र उसके अलावा तीन लड़कियों को देर तक ट्यूशन पढ़ाने के लिए रोक लिया करता था। पीड़िता के मुताबिक रात होने पर अक्सर जसविंद्र बाकि लड़कियों को पानी लेने के बाहर भेज देता था और उसके साथ अश्लील हरकत करता था।

विरोध करने पर शिक्षक उसे धमकी देता था। पीड़िता के मुताबिक 30 जून 2013 की रात जसविंद्र उनके घर घुस आया। चिल्लाने का प्रयास करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। इससे वह बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी जसविंद्र उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। किसी तरह से वह घर आई और उसने मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। पुलिस ने नाबालिग छात्रा की शिकायत पर जसविंद्र के खिलाफ छेड़खानी के आरोप में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जब पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई, तो दुराचार की पुष्टि हुई। पुलिस ने मामले में दुराचार का मामला भी दर्ज कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी दो साल से उसका शोषण कर रहा था। सरकारी वकील बीडी सोनी ने बताया कि कोर्ट में करीब 10 महीने चली सुनवाई के दौरान 17 की गवाही हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने वीरवार को अपना फैसला सुना दिया। न्यायधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने दोषी शिक्षक जसविंद्र को 10 साल कैद व 45 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
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