यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय आरपी सिंह की अदालत ने तीन साल पहले 16 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए चांदपुर निवासी मुस्तकीम को छह माह की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
शहर यमुनानगर पुलिस को मुखबिर से 21 मई 2021 को सूचना मिली थी कि चांदपुर निवासी मुस्तकीम स्मैक लेकर कमानी चौक से विश्वकर्मा चौक की तरफ जाएगा। पुलिस ने बाईपास पुल, नजदीक विजय कॉलोनी पर नाकाबंदी कर दी। इस दौरान पुलिस ने पैदल आ रहे मुस्तकीम को रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसकी जेब से एक पॉलिथीन में 16 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत ने इस मामले में मुस्तकीम को दोषी करार देते हुए छह माह कैद की सजा सुनाई है।