संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। गांव महलांवाली के मलकीत सिंह की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पाल सिंह की अदालत ने छह आरोपियों परमजीत, जगजीत, मनदीप, तजिंद्र, विशाल और विक्रम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा पर अंतिम फैसला सुनाने के लिए 30 मार्च की तिथि निर्धारित की है। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपी दलजीत को बरी कर दिया गया है।
सदर जगाधरी थाना पुलिस ने 25 सितंबर 2021 को बलजिंद्र सिंह की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि 24 सितंबर 2021 को वह अपने दोस्तों दमनजीत, मलकीत सिंह और गुरजीत सिंह के साथ कार में सवार होकर घर लौट रहे थे। जब वे पाबनी रोड के पास पहुंचे, तो गांव महलांवाली के मनदीप उर्फ हैप्पी, तजिंद्र, विशाल, परमजीत, जगजीत, विक्रम, दलजीत और अन्य ने उन्हें घेर लिया।
आरोप है कि सभी ने मिलकर डंडों और तेजधार हथियारों से हमला किया। इस दौरान मनदीप ने तलवार से मलकीत सिंह के सिर और शरीर पर गंभीर वार किए। हमले के बाद आरोपी मौके से भाग गए। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी रही। प्रारंभिक तौर पर पुलिस ने मारपीट और जानलेवा हमले की धाराओं में मामला दर्ज किया था।
मलकीत सिंह की हालत बिगड़ने पर उसे पंचकूला के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा जोड़ दी थी। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ अपना पक्ष रखा। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर छह आरोपियों को दोषी ठहराया, एक आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।