संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अब सिंगल यूज प्लास्टिक एवं प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान बेचते हुए पाया गया तो नगर निगम की ओर से 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा। यह जानकारी निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने दी।
उन्होंने बताया कि कहा कि नगर निगम क्षेत्र में कोई भी दुकानदार, थोक विक्रेता या अन्य व्यक्ति 120 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक की पॉलिथीन व अन्य प्लास्टिक का सामान नहीं बेच सकता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत इस तरह की प्लास्टिक व पॉलिथीन बेचने वालों पर कार्रवाई कीजाएगी।
जांच में सौ ग्राम तक 120 माइक्रोन से कम मोटाई प्लास्टिक वाली पॉलिथीन बरामद हुई तो उस पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही बरामद पॉलिथीन जब्त की जाएगी। वहीं 101 ग्राम से 500 ग्राम तक पॉलिथीन मिलने पर 1500 रुपये, 501 ग्राम से एक किलोग्राम पॉलिथीन व प्लास्टिक मिलने पर तीन हजार रुपये, एक किलोग्राम से पांच किलोग्राम तक प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर 10 हजार रुपये, पांच से 10 किलोग्राम पॉलिथीन मिलने पर 20 हजार रुपये और 10 किलोग्राम से अधिक पॉलिथीन मिलने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
कार्रवाई के लिए टीमें ः प्रतिबंधित पॉलिथीन पर रोक लगाने के लिए जोन एक में सीएसआई हरजीत सिंह व जोन दो में सीएसआई सुनील दत्त के नेतृत्व में टीमें गठित गई है। टीमे अपने क्षेत्र के बाजारों, सब्जी मंडी, रेहड़ी विक्रेताओं व अन्य स्थानों पर दबिश देंगी। पॉलिथीन मिलने पर संबंधित दुकानदार पर कार्रवाई की जाएगी।