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सिर में डंडा मार चौकीदार की हत्या करने वाला सागर सोढ़ी दोषी करार, अदालत आज सुनाएगी सजा

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यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश राजिद्र पाल सिंह की अदालत ने चूना भट्ठी कॉलोनी में चौकीदार को डंडों से पीट पीटकर हत्या के मामले में कालोनी के ही सागर सोढी को दोषी करार दिया है। अदालत सात मई को दोषी को सजा सुनाएगी। शहर पुलिस ने मामले में 29 अप्रैल 2020 को दोषी सागर सोढी पर हत्या का केस दर्ज किया था।
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चूना भट्टी निवासी नन्ना राम रावत ने शहर पुलिस को दी शिकातय में बताया था कि वह जीएनजी कालेज में लाइब्रेरी अटेडेंट के पद पर कार्यरत है। उसका चचेरा भाई पश्चिमी नेपाल के गांव कोबापुरा निवासी कर्ण रावत (59) चूना भट्ठी कॉलोनी में करीब दो साल से चौकीदारी कर रहा था। वह कॉलोनी में ही किराए पर रहता था। चौकीदारी की एवज में कॉलोनीवासी उसे पैसे देते थे। रात को नींद न आए, इसलिए कर्ण रावत को रात में चाय पीने की आदत थी। नन्ना राम ने बताया था कि लॉकडाउन में 29 अप्रैल 2020 की रात करीब डेढ़ बजे वह अपने चचेरे भाई को चाय देने गया था। जब वह कॉलोनी में पहुंचा, तो उसने देखा कि कॉलोनीवासी सागर सोढी उसे डंडों से पीट रहा था। सागर ने उसके सामने कर्ण के सिर में डंडे से दो वार किए। जब उसने शोर मचाया, तो वह मौके से भागने लगा। हालांकि उसने लोगों के साथ मिलकर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह फरार हो गए। शोर सुनकर वहां पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उन्होंने गंभीर हालत में कर्ण रावत को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। नन्ना राम ने बताया था कि सागर सोढी उसके चचेरे भाई कर्ण रावत के साथ रंजिश पाले हुए था। चौकीदारी की एवज में वह पैसे भी नहीं देता था और गाली गलौज भी करता था। इस बात को लेकर कई बार सागर को समझाया भी गया था। लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसी रंजिश में सागर सोढी ने उसने उसके चचेरे भाई की हत्या की थी।
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