संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का पंचकूला से शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी डीसी पार्थ गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि इसी दिन यमुनानगर होने वाले कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविरों का भी होगा आयोजन किया जाएगा।
डीसी गुप्ता ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर पात्र महिलाओं को महीने के 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपये वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीड़ित महिला, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
डीसी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर (यदि बेरोजगार हो), परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर्ड बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं।
उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है, जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड व गांवों में लगने वाले शिविरों में इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी हालांकि सरल केंद्र से आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए 30 रुपए का शुल्क रहेगा। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पात्र महिलाएं सभी आवश्यक दस्तावेज 25 सितंबर से पहले पूर्ण करवा लें। उन्होंने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए हेल्पलाइन नम्बर-0172-4880500 पर संपर्क कर सकते हैं।
इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
डीसी ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा व निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला व लड़की को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।