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Yamuna Nagar News: पॉलिसी लेने के बाद भी क्लेम न देने पर लगाया जुर्माना

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कंज्यूमर फोरम ने व्यक्ति की नहर में डूब कर मौत होने के मामले में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी क्लेम न देने पर टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं क्लेम के तौर पर 49 लाख, 29 हजार, 200 रुपए भी देने होंगे। दो माह में यह राशि जुर्माना राशि के साथ देनी होगी। बता दें गांव जडौदा निवासी अनीता रानी ने फोरम में याचिका लगाई थी कि उसके पति ने टाटा इंश्योरेंस कंपनी की संपूर्ण रक्षा पॉलिसी साल 2020 में ली थी। इस पॉलिसी का साल 2021 और 2022 में भी प्रीमियम दिया। 29 मई 2022 को उसका पति नरेश कुमार हवन सामग्री को पश्चिमी यमुना नहर में बुडिया के पास गए थे। वहां पर पैर स्लीप होने की वजह से वे नहर में डूब गए थे और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पॉलिसी के अनुसार उन्होंने क्लेम के लिए आवेदन किया। डेथ होने पर 50 लाख रुपए क्लेम की बात पॉलिसी में कही गई थी। लेकिन कंपनी ने उन्हें क्लेम नहीं दिया। इसके बाद कंज्यूमर फोरम में आना पड़ा।
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