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Yamuna Nagar News: संपत्ति कर 31 तक जमा करें, ब्याज पर पाए 75 फीसदी छूट

Sun, 23 Aug 2026 01:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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नगर निगम यमुनानगर जगाधरी कार्यालय। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। संपत्ति कर के बकायादारों के लिए 31 अगस्त तक 75 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ टैक्स जमा कराने का अंतिम मौका है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने वाले बकायादारों के खिलाफ एक सितंबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर उनकी संपत्तियां सील की जाएंगी।
महापौर सुमन बहमनी और नगर निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने बताया कि सरकार ने एकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर 75 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना शुरू की है। इसके तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया संपत्ति कर पर लगने वाले ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
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योजना का लाभ लेने के लिए संपत्ति मालिकों को निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा करवाने के साथ अपनी संपत्ति का स्वयं सत्यापन भी करवाना होगा।
इससे पहले एक जून से 30 जून तक 100 प्रतिशत ब्याज माफी की योजना थी। इस दौरान नगर निगम में करीब 16.40 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स और 1.46 करोड़ रुपये फायर टैक्स जमा हुआ था। निगम के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
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