यमुनानगर। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक अहम फैसले में एडलवाइस टोक्यो को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को कड़ी फटकार लगाते हुए शिकायतकर्ता सुप्रिया शर्मा के पक्ष में निर्णय सुनाया है।
आयोग ने कंपनी को 49,56,140 रुपये की बीमा राशि के साथ 11 हजार रुपये मानसिक पीड़ा व मुकदमेबाजी खर्च के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आदेश दिया गया है कि 45 दिनों के भीतर भुगतान न करने पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
आयोग के सहायक रजिस्ट्रार नीरज वालिया ने बताया कि पूर्वी भाटिया नगर निवासी सुप्रिया शर्मा स्वर्गीय सुशील कुमार शर्मा की पत्नी हैं। सुशील कुमार शर्मा ने 18 नवंबर 2019 को एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से जिंदगी प्लस पॉलिसी ली थी, जिसकी बीमा राशि 50 लाख रुपये थी। पॉलिसी के तहत उन्होंने दो किस्तों में करीब 63 हजार रुपये प्रीमियम के रूप में जमा कराए थे।
जनवरी 2021 में सुशील कुमार शर्मा के फेफड़ों में संक्रमण हो गया, जिसके बाद मार्च 2021 में उन्हें हैदराबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया। 19 मार्च 2021 को उनकी सर्जरी कर फेफड़ों का प्रत्यारोपण किया गया, लेकिन उपचार के दौरान 3 मई 2021 को उनका निधन हो गया। इलाज पर लगभग 30 लाख रुपये खर्च हुए।
शिकायतकर्ता ने पॉलिसी के तहत दावा प्रस्तुत किया, लेकिन बीमा कंपनी ने एक अगस्त 2022 को पॉलिसी रद्द कर दी और 28 सितंबर 2023 को केवल 43,860.39 रुपये प्रीमियम वापस कर दिया। कंपनी का आरोप था कि बीमित व्यक्ति ने प्रस्ताव पत्र में अपने पुराने रोग (डिफ्यूज्ड पैरेन्काइमल डिजीज) की जानकारी छिपाई थी। संवाद