यमुनानगर। चार साल पहले 10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए जोडियों निवासी कमलजीत सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशविंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
सात मार्च 2019 को सीआईए टू की एक टीम अवैध हथियार के संबंध में अंबाला-जगाधरी रोड पर रक्षक विहार नाके पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक पैदल आता दिखाई दिया। नाके पर पुलिस पार्टी को देखकर वह घबरा गया और तेज कदमों से वापस जाने लगा। पुलिस टीम ने उसे रोक कर तलाशी ली तो उसकी जेब में रखे पॉलीथिन से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।