दो साल पहले 10 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए भारत सेवक नगर निवासी शाहनवाज उर्फ पिंटू को एडीजे निधि बंसल की कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सरकारी वकील रिषी शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कोर्ट में सभी साक्ष्य रखे गए, जिसके आधार पर उस पर लगे आरोप सही साबित हुए।
शहर थाना जगाधरी पुलिस ने 14 दिसंबर 2021 को एएसआई निर्मल सिंह की शिकायत पर दोषी पर केस दर्ज किया था। एएसआई निर्मल सिंह 14 दिसंबर को वह पुलिस टीम के साथ अमादलपुर रोड पर गश्त कर रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि भारत सेवक नगर निवासी शाहनवाज उर्फ पिंटू मांडखेड़ी की टपरियां के पास खड़ा स्मैक बेच रहा है। पुलिस ने उसे काबू किया तो उसके पास से 10 ग्राम स्मैक मिली थी।