संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। मानकों को ताक पर रखकर चल रहे जिले के 64 स्टोन क्रशरों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद बोर्ड ने मानकों को पूरा नहीं करने वाले स्टोन क्रशरों के खिलाफ कार्रवाई की। सभी को 15 दिनों में मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर सभी को सीलबंद करने की कार्रवाई की जाएगी।
स्टोन क्रशर संचालन को लेकर मई 2016 में हरियाणा सरकार ने अधिसूचना हरियाणा जारी की थी। जिसमें तय किया गया था कि स्टोन क्रशर गांव की परिधि से कम से कम एक किमी दूर होना चाहिए। जबकि, वन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि से कम से कम 500 मीटर होनी चाहिए। अधिसूचना जारी होने के बाद यमुनानगर जिले में लगे स्टोन क्रशर बड़ी संख्या में इसकी जद में आ रहे थे। जिस कारण स्टोन क्रशर संचालकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
नवंबर में हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर संचालकों की याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्रवाई के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मानकों को पूरा नहीं करने वाले 64 स्टोन क्रशरों को चिन्हिति किया था। जिसके बाद सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है।
हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशरों की याचिका को खारिज कर दिया था। अधिसूचना की जद में आने वाले स्टोन क्रशरों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए गए हैं। मानक पूरे नहीं करने के बाद स्टोन क्रशरों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। - विरेंद्र पूनिया, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी यमुनानगर।