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दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम अपराध : डीसी

Wed, 26 Jun 2024 07:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक जुलाई 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का द्वितीय विशेष संक्षिप्त संशोधन का कार्यक्रम जारी किया है। कार्यक्रम के अनुसार 25 जून से बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) मतदाता सूची का सत्यापन कार्य शुरू करेंगे।
उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान के तहत बीएलओ का सहयोग करते हुए सत्यापन कार्य करवाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार मतदाताओं के बारे में जानकारी एकत्रित करेगे। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया कि वे बीएलओ को सही जानकारी दें और सहयोग करें।
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त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करने के दौरान 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वह अपना फार्म भरकर बीएलओ को दे सकते हैं ताकि उनका नाम भी मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। अभियान के दौरान मतदाता सूची में दोहरे नामों को भी हटाया जाएगा।
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बीएलओ की ओर से वेरिफिकेशन के बाद दोहरे नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता भी यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम दो स्थानों पर अंकित न हो। दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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