संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने चाकू मारकर हत्या में शिव कॉलोनी कैंप निवासी कर्ण को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी की सजा पर सुनवाई के लिए चार मई की तारीख निर्धारित की है। वहीं सह-आरोपी पाल यादव को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक जुलाई 2020 की रात ललित अपने परिचितों के साथ शिव मंदिर के पास मौजूद था, जहां किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद भट्टे के समीप पहुंचे ललित पर चाकू से गर्दन पर वार किया गया, जिससे वह घायल हो गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
थाना फर्कपुर पुलिस ने नौ जुलाई 2020 को रणजीत कॉलोनी कैंप निवासी ललित की शिकायत पर प्रारंभ में मारपीट का मामला दर्ज किया था। बाद में 19 जुलाई को घायल की मृत्यु होने पर प्रकरण में हत्या व अन्य धाराएं जोड़ दी गईं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी कर्ण के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए।