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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मां-बेटे को 20-20 साल की कैद

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जगाधरी। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म में मां-बेटे को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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गांधी नगर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने नौ जून 2021 को पुलिस में शिकायत दी थी कि आठ जून से उसकी 16 साल की लड़की घर से लापता है। उसने कैंप की शिव कॉलोनी निवासी युवक पर उसे बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने लापता नाबालिग के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पता चला कि नाबालिग दिल्ली के कपसेड़ा में है। पुलिस ने वहां जाकर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर उसके बयान दर्ज करवाए और मेडिकल भी करवाया, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। नाबालिग के पिता ने अपनी बेटी के नाबालिग होने के प्रमाण पुलिस को दिए थे। मामले की जांच के दौरान सामने आया कि जिस समय आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, उस समय वो नाबालिग था और मां शोभा रानी ने उसकी मदद की थी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग और उसकी मां के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले में एक साल बाद अदालत ने मां-बेटे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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