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Yamuna Nagar News: तलाक नहीं देने पर पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Wed, 22 Apr 2026 01:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
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राजेश कुमार।
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संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुनानगर। तलाक देने से इन्कार करने पर पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के नृशंस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम की अदालत ने दोषी पति राजेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
अंबाला के गांव खतौली निवासी प्रवीण ने आठ अगस्त 2023 को थाना सदर जगाधरी में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रवीण ने बताया था कि उसकी बहन नरेश देवी का विवाह वर्ष 2004 में रुलाखेड़ी निवासी राजेश के साथ हुआ था। राजेश अंसल टाउन में बतौर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था और अपनी पत्नी के साथ वहीं किराये के कमरे में रहता था। शादी के कुछ समय बाद से ही राजेश दहेज और अन्य कारणों को लेकर नरेश देवी के साथ मारपीट करता था।
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पुलिस जांच और पूछताछ में खुलासा हुआ था कि राजेश अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था और उस पर तलाक के लिए दबाव बना रहा था। सात अगस्त 2023 की शाम राजेश अपनी पत्नी के पास तलाक की बात करने गया था। नरेश देवी ने तलाक देने से साफ इन्कार कर दिया। इसी बात से खुन्नस खाए राजेश ने आठ अगस्त को ड्यूटी से लौटकर कमरे में नरेश देवी पर चाकू से हमला बोल दिया। उसने गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए, जिससे नरेश देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
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मौके से ही पकड़ा गया था हत्यारा राजेश कुमार

जब तलाक को लेकर राजेश व नरेश के बीच झगड़ा हुआ तो वहां पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए थे। इसी बीच राजेश ने चाकू से पत्नी नरेश देवी की गर्दन पर एक के बाद एक कई वार कर दिए। हत्या के बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया लेकिन वहां पहुंचे लोगों ने उसे पकड़ लिया। वारदात के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो कमरा खून से लथपथ था। पुलिस ने आरोपी राजेश को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता सबूत और चश्मदीद गवाह पेश किए। न्यायाधीश डॉ. सुखदा प्रीतम ने मामले की गंभीरता और अपराध की क्रूरता को देखते हुए राजेश को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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