यमुनानगर। हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने मुंडा माजरा निवासी अभिषेक सांगवान को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दानिश गुप्ता की अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शहर यमुनानगर थाना पुलिस को ईस्ट भाटिया नगर निवासी कपिल ने शिकायत दी थी कि 10 फरवरी 2021 की रात वह अपने दोस्तों, आजाद नगर निवासी सोनू और राजू के साथ प्यारा चौक के पास खड़ा था।
इस दौरान प्यारा चौक की ओर से आई एक तेज रफ्तार कार ने वहां खड़ी उनकी एक्टिवा को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक और युवकों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद के दौरान आरोपी अभिषेक सांगवान ने मौके से ईंट उठाकर सोनू के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
आरोपी ने पिस्टल होने की बात कहकर मौके पर मौजूद लोगों को धमकाया भी। घायल सोनू को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 11 फरवरी 2021 को आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच पूरी कर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
इसी आधार पर दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई। संवाद