यमुनानगर। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के दोषी को फास्ट ट्रैक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। ये फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की कोर्ट ने सुनाया है। दोषी विजय उर्फ बूटा गांव बाल छप्पर का रहने है।
दोषी विजय उर्फ बूटा के खिलाफ नाबालिग की ओर से आठ नवंबर 2019 को पुलिस में शिकायत दी गई थी कि वह यमुनानगर के एक कॉलेज में पढ़ती हैं। वह अपने घर से गुरुद्वारा जा रही थी। रास्ते में विजय उर्फ बूटा ने उसकी बाजू पकड़ी और छेड़छाड़ करने लगा। उसने इस हरकत का विरोध किया तो विजय उर्फ बूटा ने धमकी दी कि वह उसे और उसके परिवार वालों को जान से मार देगा। नाबालिग के अनुसार विजय उर्फ बूटा पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका था। इसे लेकर पंचायत भी हुई, जिसमें विजय दोबारा ऐसी हरकत न करने पर रजामंद भी हुआ। इसके बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने विजय उर्फ बूटा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद नाबालिग के कोर्ट में बयान भी दर्ज करवाए गए थे।