जगाधरी। दस साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करने के आरोपी गोलनी निवासी पवन कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। दोषी पवन कुमार के खिलाफ 8 दिसंबर 2019 को थाना छप्पर क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह किसी काम से गई थी और घर में उसकी 10 साल की बच्ची अकेली थी। पवन कुमार उसके घर में आया और उसने उसकी बेटी के साथ छेड़खानी की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। इसी मामले में दोषी को सजा सुनाई गई।