संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़खानी करने और दोस्ती न करने के जान से मारने की धमकी देने के दोषी अमन को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना ना देने पर दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना छप्पर के एक गांव निवासी महिला ने अगस्त 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी 15 साल की बेटी ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि अमन उसे स्कूल आते जाते तंग करता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। अमन ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने दोस्ती नही की तो वह उसे जान से मार देगा। अस्पताल में इलाज के बाद पीड़िता को छुट्टी मिल गई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।